संयुक्त राष्ट्र में पूर्व भारतीय सहायक महासचिव लक्ष्मी पुरी ने टीएमसी सांसद साकेत गोखले के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की है। कोर्ट ने गोखले को अपनी सभी संपत्तियों का और बैंक खातों की जानकारी देने का निर्देश दिया है। अदालत ने गोखले को सिर्फ चार सप्ताह का समय दिया है। आगे विस्तार से जानिए आखिर गोखले से जुड़ा पूरा मामला क्या है।
मानहानि मामले में अदालत के आदेश का अनुपालन नहीं करने पर संयुक्त राष्ट्र में पूर्व भारतीय सहायक महासचिव लक्ष्मी पुरी ने तृणमूल कांग्रेस सांसद साकेत गोखले के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की है। लक्ष्मी पुरी ने साकेत गोखले पर अदालत की अवमानना का आरोप लगाया है।
उन्होंने कहा है कि अदालत ने एक जुलाई को पारित अपने आदेश में चार सप्ताह के अंदर साकेत गोखले को उनके विरुद्ध किए गए सोशल मीडिया पोस्ट को हटाने व 50 लाख रुपये का जुर्माना देने का आदेश दिया था। हालांकि, उक्त आदेश का अनुपालन अभी तक नहीं किया गया।
वहीं, इस मामले पर सुनवाई करते हुए अदालत ने गोखले को चार सप्ताह के भीतर अपनी सभी संपत्तियों और बैंक खातों की जानकारी देते हुए हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है।
पूर्व में लक्ष्मी पुरी ने गोखले के खिलाफ मानहानि मुकदमा दायर किया था। इसमें कहा गया था कि साकेत गोखले ने 13 और 23 जून, 2021 को उनके और उनके पति केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के खिलाफ झूठा और अपमानजनक आरोप लगाया था। इसमें साकेत ने कहा था कि उन्होंने वर्ष 2006 में जिनेवा (स्विट्जरलैंड) में काले धन से एक घर खरीदा है।